नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में हम बात करने
वाले है हरियाणा सरकार की एक और नयी योजना के बारे में | दोस्तों हरियाणा सरकार
द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन
हेतु कृषि यंत्रों पर अनुदान (सब्सिडी) दिया जायेगा | इस पोस्ट में आपको सारी
जानकारी दि जायेगी की कैसे आप आवेदन कर सकते है ,कितनी सब्सिडी कृषि यंत्रों पर
मिलेगी और इस योजना से जुडी साड़ी जानकारी | तो, अगर आप इस योजना से जुडी सारी
जानकारी जानना चाहते है तो आप इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें |
कृषि विभाग द्वारा वर्ष
2020 – 21 के दौरान केन्द्र सरकार की इन सीटू क्रॉप रेजीड्यू मैनेजमेंट स्कीम के
तहत राज्य के विभन्न जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन कृषि संयंत्र पर 80 % अनुदान
दिया जायेगा | जिन फसल अवशेष प्रबंधन कृषि संयंत्रों पर अनुदान मिलेगा उनमे से कुछ
की सूची आपको निचे दी गयी है
- सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम.
- हैप्पी सीडर
- पैडी स्ट्रा चोपर / शेडर / मल्वर
- शर्ब मास्टर / रोटरी स्लेसर
- रिवर्सेबल एम बी प्लो
- सुपर सीडर
- जीरो टिल ड्रिल मशीन
- बेलर और रेक
- क्रॉप रीपर
आवेदन करने
की तिथियाँ-
इस योजना के लिए आवेदन 11
अगस्त 2020 से शुरू और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2020 रहेगी |
उद्देश्य
- किसानों की आय दोगुनी करना’
- भूमि की उर्वरा शक्ति बचाना
- वायु प्रदुषण को रोकना
इस योजना के
महत्वपूर्ण बिंदु
- फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर मिलेगी 80 % सब्सिडी |
- इच्छुक किसान 21 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
- एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र (प्रत्येक 1 ) के लिए अनुदान का पात्र होगा |
- अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा / लाटरी के माध्यम से होगा
फसल अवशेष
प्रबंधन हेतु कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें -
इच्छुक किसान 21 अगस्त 2020 तक पोर्टल agriharyanacrm पर
आवेदन कर सकते हैं | पोर्टल का लिंक आपको पोस्ट के अंत मे मिल जायेगा |
योजना की अधिक और विस्तृत
जानकारी आप कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर लॉग इन करके ले सकते
हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800
1802 117 / 0172-25219910 पर संपर्क कर सकते हैं|
Apply
Online – Click Here
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